बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
उपमंडल विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे दा लिविंग स्टार कैंपेन के तहत शहर के महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी प्रथम के कार्यालय में एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन अतिरिक्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन) एवं उपमंडल विधिक सेवाएं समिति की चेयरपर्सन न्यायधीश दीप्ति के दिशा निर्देशानुसार किया गया। महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की सुपरवाइजर सुभद्रा कुमारी की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यशाला में उपमंडल विधिक सेवाएं समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया ने मुख्य वक्ता के रूप में तथा पैनल एडवोकेट सोमबीर राठी एवं एडवोकेट अंजू रानी ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। समिति सदस्य सत्येंद्र दहिया ने इस कार्यशाला में ग्रामीण आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद स्थापित करते हुए दिव्यांगजनों को निशुल्क कानूनी सहायता एवं दिव्यांग बच्चों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने जिला रेडक्रॉस सोसायटी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग आदि के माध्यम से चलने वाले कल्याणकारी कार्यक्रमों व योजनाओं से भी अवगत कराया। विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित एडवोकेट अंजू राठी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से जानकारी दी तथा इसकी शिकार महिलाओं को अपनी तरफ से निशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया उन्होंने हालसा और नालसा की जनकल्याणकारी योजनाओं के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी। एडवोकेट रेखा शर्मा ने अपने संबोधन में दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराई पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सन 1961 में दहेज के खिलाफ कानून बना दिया गया जिसमें दहेज लेना और देना दोनों कानूनन अपराध है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में सुपरवाइजर सुभद्रा कुमारी ने कहा कि इस प्रकार कीे कानूनी जागरूकता कार्यशाला से हम सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा तथा जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने भविष्य में भी इस प्रकार की कार्यशाला आयोजित किए जाने पर बल दिया। इस अवसर पर पैनल एडवोकेट सोमवीर राठी, पीएलवी नीरज दहिया, एडवोकेट तरुणा सहित ग्रामीण क्षेत्र प्रथम की सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं।
