बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है। शुक्रवार को समिति के 5 सदस्यों ने प्रेसवार्ता कर इसकी जानकारी दी। पैक्स की पूर्व चेयरपर्सन कमलेश राठी के पति महेंद्र राठी ने कहा कि सरकार व स्थानीय विधायक बैंक अधिकारियों पर गलत दबाव बनाकर असंवैधानिक तरीके से एक सरकारी कर्मचारी को मैंबर मनोनीत करवाया। पैक्स के पूर्व वाइस चैयरमैन व वर्तमान सदस्य रामनिवास सैनी ने बताया कि 1 अप्रैल 2018 को पैक्स के चुनाव हुए थे। जिसमें पैक्स से संबंधित 12हजार परिवारों ने 10 सदस्यों को चुना था। इसके पश्चात इन 10 सदस्यों में से चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव होने थे। इसके लिए 11 मई को मीटिंग हुई थी। जिसमें चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव नहीं हो पाए। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा गलत तरीके से एक सरकारी कर्मचारी को 11वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया, जो गलत था। इसी विरोध को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पैक्स के चेयरमैन व वाइस चेयरमैन के चुनाव पर स्टे दे दिया। इसकी सुनवाई 31 जुलाई को होगी। महेंद्र राठी ने कहा कि उन्हें चुनाव से कोई एतराज नहीं हैं, लेकिन चुनाव निष्पक्ष व नियमानुसार तरीके से करवाया जाना चाहिए। अब हाईकोर्ट की सुनवाई के बाद ही चुनाव का फैसला हो पाएगा। इस अवसर पर समिति सदस्य कपूर सिंह राठी, धर्म सिंह व जसबीर भी उपस्थित रहे।
