*बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार*
जिलाधीश जितेंद्र कुमार ने कोविड-19 के चलते बढ़ाए गए लॉकडाउन के तीसरे चरण की अवधि में झज्जर जिला की सीमा में सांय 7 बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक बेवजह आवागमन पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी है।
जिलाधीश ने धारा 144 लागू करते हुए स्पष्टï निर्देश दिए कि आदेशों की अवहेलना करने वालों पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए कहा कि इस दौरान सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते। जिलाधीश ने अपने आदेशों में कहा है कि कोविड-19 महामारी संक्रमण से बचाव के लिए नागरिक लॉक डाउन के नियमों की पालना करें। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। उन्होंने कहा कि लॉक डाउन की अवधि के दौरान अति आवश्यक कार्य को छोड़कर सांय सात बजे से सुबह साढ़े सात बजे तक आवागमन पर पाबंदी रहेगी।
जिलाधीश ने आदेश में कहा है कि 65 वर्ष से अधिक आयु के लोग, क्रॉनिकल बीमारी से ग्रस्त लोग, गर्भवती महिलाएं और दस साल के कम आयु के बच्चे केवल मेडिकल जरूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। जिलाधीश के आदेशानुसार किसी भी सार्वजनिक जगह पर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर पाबंदी रहेगी। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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