बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
मार्च माह में चलने वाले कानूनी जागरुकता व साक्षरता कार्यक्रमों की श्रंखला में आज हरियाणा विधिक सेवाएं प्राधिकरण के आदेशानुसार तथा अतिरिक्त सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं उपमंडल विधिक सेवा समिति की चेयरपर्सन न्यायधीश दीप्ति के दिशा निर्देशानुसार उपमंडल विधिक सेवा समिति के सदस्य सत्येंद्र दहिया एवं समिति के पैनल वरिष्ठ अधिवक्ता संजय कुमार द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता, अधिकार एवं कर्तव्य मानवाधिकार एवं ऐसिड अटैक से संबंधित कानून के संबंध में सूर्या रोशनी लिमिटेड कंपनी में एक कानूनी जागरुकता व साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन कंपनी के एचआर हेड चंद्रशेखर शर्मा की अध्यक्षता में किया गया ।
इस अवसर पर समिति सदस्य सत्येंद्र दहिया ने उपरोक्त विषय पर विस्तार से जानकारी देते हुए कहा कि भारत का संविधान मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता, बोलने की आजादी के साथ साथ कार्यपालिका और न्यायपालिका के अधिकार तथा देश के अंदर व देश से बाहर जाने की भी आजादी दी गई है । उन्होंने नालसा एवं हालसा की स्कीमों के बारे में वह जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी ताकि कंपनी के अधिकारी एवं कर्मचारी इन स्कीमों के बारे में जागरूक हो सके। पैनल एडवोकेट संजय कुमार ने बताया कि एसिड अटैक को रोकने के लिए अब भारत में बहुत सख्त कानून है।
उन्होंने बताया कि जस्टिस जे. एस. वर्मा कमिशन की सिफारिशों के मद्देनजर सरकार ने भारतीय दंड संहिता में नये कानूनी प्रावधान किये हैं जिसके तहत आईपीसी की धारा 326 ए तथा 326 बी अस्तित्व में आई है। दोष साबित होने पर 10 साल की सजा व उम्रकैद की सजा दी जा सकती है।उन्होंने बताया कि सभी नागरिकों के लिए न्याय सुनिश्चित किया गया है तथा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों के लिए निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था की गई है।
इस अवसर पर सक्सेस हाइट्स अकैडमी के एचओडी अमित कुमार, नीरज चतुर्वेदी, नवीन गुप्ता, डॉ सुधांशु शेखर, बी एस पांडे, कैप्टन गुलाब सिंह, हीरा कुमार व अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे।
