बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
झज्जर पुलिस ने हत्या में मामले में अतिवंछित बदमाश को काबू करने में सफलता हासिल की है । कई संगीन आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुके अतिवंछित बदमाश पर पुलिस विभाग द्वारा एक लाख रुपए का ईनाम भी घोषित किया हुआ है। पकड़े गए अति वांछित को आरोपी को माननीय अदालत बहादुरगढ में पेश करके दो दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पकड़े गए बदमाश के कब्जे से मौका पर एक पिस्टल और 3 कारतूस बरामद किए गए हैं।
मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए थाना सदर बहादुरगढ़ में रविवार को आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस के दौरान सहायक पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन ने बताया कि सीआईए बहादुरगढ़ की टीम ने अतिवंछित आरोपी रिंकू उर्फ लीला पुत्र बलवान सिंह को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस अधीक्षक श्री पंकज नैन आईपीएस के आदेशानुसार निरीक्षक विवेक के नेतृत्व में विशेष रुप से अपराधिक गतिविधियों की रोकथाम तथा वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए अपराध जांच शाखा बहादुरगढ़ का गठन किया गया था । सीआईए की टीम ने गुप्त सूचना पर मुस्तैदी से कार्रवाई करके अतिवांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है । मुलत: रोहतक जिले के गांव खरावड का रहने वाला रिंकू उर्फ लीला पुत्र बलवान सिंह हाल में दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में रहता है, जिससे गहराई से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को काफी समय से इस कुख्यात बदमाश की तलाश थी । आरोपी की गिरफ्तारी के बाद प्रारंभिक पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि आरोपी अपने साथी बदमाशों के साथ मिलकर अपने विरोधी गिरोह के शातिर बदमाश अशोक प्रधान निलोठी और रोहतक जिले के गांव खरावड़ के मौजूदा सरपंच बिजेंद्र को भी ठिकाने लगाना चाहता था।
उन्होंने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी रिंकू उर्फ लीला ने कबूल करते हुए बताया है कि उसकी अपने गांव खरावड़ के सरपंच बिजेंद्र के साथ पुरानी रंजिश है। वह बिजेंद्र सरपंच को मौत के घाट उतारकर उसे सबक सीखाना चाहता था। इसके लिए वह काफी समय से प्रयास कर रहा था । लेकिन कामयाब नहीं हो पाया था। उसने अपने साथी सुरेंद्र बामडौली के साथ मिलकर खरावड़ में सरपंच बिजेंद्र की रेकी भी की थी लेकिन वे उस पर हमला नहीं कर पाए । आरोपी रिंकू उर्फ लीला ने यह भी खुलासा किया है कि वह किस प्रकार से अन्य बदमाशों के संपर्क में आया और उसने कौन-कौन सी आपराधिक वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी ने बताया है कि बिजेंद्र सरपंच को मारने के लिए उसने काला आसौदा गैंग के दूसरे साथी सुरेंद्र बामडौली को अपने साथ लिया था। सुरेंद्र की अपने गांव के सरपंच अनूप के साथ रंजिश थी और वह उसे मारना चाहता था। दोनों के बीच इस बात पर सहमति हुई थी कि वे एक-दूजे के दुश्मनों को मारने में मदद करेंगे। बिजेंद्र की रेकी के बावजूद वे लोग हमला नहीं कर पाए , इसी बीच उन्होंने एक अन्य बदमाश का साथ लेकर अनूप सरपंच को गोलियों से छलनी कर मौत के घाट उतार दिया था। इस वारदात के बाद स्थानीय पुलिस द्वारा वारदात में शामिल अन्य बदमाशो को पकड़ लिया था । लेकिन रिंकू उर्फ लीला अंडर ग्राउंड हो गया था। वह साधु का भेष धारण करके साधुओं के साथ पुलिस से छिपकर रह रहा था । आरोपी ने पूछताछ में यह भी खुलासा किया है कि वह अपराधिक गिरोह के सरगना अशोक प्रधान निलोठी को मारना चाहता था। उसने बताया है कि अशोक प्रधान ने पिछले साल उनके गिरोह के काला आसौदियां पर झज्जर अदालत में पेशी के दौरान हमला करवाकर उसे मरवा दिया था। काला की मौत का बदला लेने के लिए वह गिरोह के साथी बदमाशों अजय आसौदा, बिजेंद्र इसरहेड़ी, सुरेंद्र बामनोली आदि के साथ मिलकर अशोक प्रधान को उसी प्रकार से मौत देना चाहते थे जिस प्रकार से अशोक ने उनके गिरोह के सरगना काला आसौदा को मरवाया था।
पत्रकार वार्ता में जानकारी देते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक शशांक कुमार सावन ने बताया कि पकड़े गए अतिवंछित इनामी बदमाश लीला ने पूछताछ में निम्नलिखित अपराधिक वारदातों का खुलासा किया जिनमें :–
1 जब यह अपराधी 16 साल का था तो 2002 में उसने अपने गांव के मनजीत की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था । बाद में गांव में समझौता होने के कारण वह कोर्ट से बरी हो गया था ।
2. साल 2011 में खेड़ीसाध बाईपास पर अपने बदमाश साथियों अशोक भटगांव, बलजीत मुंढाल व बाली सुल्तानपुर डबास के साथ मिलकर हथियारों के बल पर एक वकील की स्विफ्ट कार छीनी।
3. साल 2011 में ही नवीन उर्फ बाली सुल्तानपुर डबास, बलजीत मुंढाल व परमजीत बामला के साथ मिलकर बवाना दिल्ली में एक व्यक्ति के घर पर बारूद के हथियारों के साथ हमला किया।
4. साल 2011 में ही अपने इन्हीं बदमाश साथियों के संग मिलकर इसने भटगांव सोनीपत के रहने वाले कुलदीप व प्रदीप राठी के कत्ल की योजना बनाई। कत्ल से पहले सोनीपत पुलिस से रास्ते मे ही मुठभेड़ हो गयी और उपरोक्त बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोलियां चलाकर हमला किया। इस मामले में रिंकू उर्फ लीला को सोनीपत की स्थानीय कोर्ट से 5 साल की कैद की सजा हुई। इस मामले में ये हाइकोर्ट से जमानत पर चल रहा है।