बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
झज्जर पुलिस द्वारा बदनियती से गलत व झूठी सूचना देकर फर्जी मामला दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी । बदनियती से जानबूझकर झूठी सूचना देकर झूठे मामले दर्ज कराने को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बी सतीश बालन द्वारा ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के दिशा निर्देश किए गए हैं । जिन शिकायतकर्ताओं ने झूठी सूचना देकर अलग-अलग थानों में मुकदमे दर्ज करवाएं और पुलिस की जांच पड़ताल में वह झूठे पाए गए । इस प्रकार के झूठे मामलों को गंभीरता से लेते हुए एसएसपी बी सतीश बालन द्वारा संबंधित थाना प्रबंधको को ऐसे शिकायतकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश किए गए हैं । झज्जर जिला के अलग-अलग थानों में दर्ज 21 मामले पुलिस द्वारा गहनता से जांच पड़ताल करने पर झूठे पाए गए । इस प्रकार के जानबूझकर झूठी सूचना देकर दर्ज कराए गए मामले महिला थाना झज्जर में 8 , झज्जर थाना में 4 , साल्हावास में एक , थाना शहर बहादुरगढ़ में दो , थाना सदर बहादुरगढ़ में पांच तथा थाना लाइनपार बहादुरगढ़ में एक मामला गहनता से जांच पड़ताल के पश्चात झूठा पाया गया । झूठे पाए जाने पर उपरोक्त मामलों के शिकायत कर्ताओं के खिलाफ संबंधित थानों में कार्यवाही आरंभ की जा चुकी है । गौरतलब है कि एसएसपी बी सतीश बालन द्वारा किसी भी तरह की बदनियती से झूठी सूचना पुलिस को देने व जानबूझकर झूठा मामला दर्ज कराने पर सभी थाना प्रबंधकों व चौकी प्रभारियों को ऐसे शिकायतकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के आदेश किए गए थे । जिन पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए उपरोक्त झूठे पाए गए मामलों के 21 शिकायतकर्ताओं के खिलाफ झूठी सूचना देने पर अलग-अलग थानों में नियमों के अनुसार कार्यवाही आरंभ कर दी गई है । पुलिस के समक्ष झूठा बयान देना या एफआईआर दर्ज कराने के मामले में कानून में ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त प्रावधान है। ऐसे शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा-182 के तहत केस दर्ज किया जाता है। किसी भी मामले में झूठा केस दर्ज कराने वाले के खिलाफ आईपीसी की धारा-182 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा । अगर कोई शिकायतकर्ता पुलिस को शिकायत करता है और पुलिस अनुसन्धान अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से पहले छानबीन में पाता है कि शिकायत झूठी है तो वैसे शिकायतकर्ता के खिलाफ आईपीसी के तहत केस दर्ज
करने का प्रावधान है। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर कड़ी सजा का प्रावधान है।
फोटो: एसएसपी बी सतीश बालन
