बहादुरगढ़ आज तक, विनोद कुमार
माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार बहादुरगढ़ न्यायालय में चेक बाउंस के मामलों की सुनवाई व निपटान के लिए एक विशेष कोर्ट का गठन किया गया है जोकि कि सिर्फ चेक बाउंस के मामलों पर सुनवाई व फैसला देगी। कानून मंत्रालय व माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा उद्यमियों और व्यापारियों की वर्षों पुरानी चेक बाउंस के मामलों के लिए अलग से विशेष कोर्ट में सुनवाई करने की व्यवस्था करने की मांग पूरी करने के फैसले का स्वागत करते हुए बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महासचिव सुशील अग्रवाल ने कहा कि यह कदम उद्यमियों व व्यापारियों के लिए एक संजीवनी का काम करेगा। सुशील अग्रवाल ने बताया कि कुछ बेईमान सोच के लोग चेक जारी कर देते हैं और देय तिथि पर वह चेक बाउंस हो जाता है जिसके कारण प्राप्तकर्ता को माननीय न्यायालय में जाना पड़ता है। न्यायालय प्रक्रिया में केस का फैसला होने में कई वर्ष लग जाते है और बेईमान सोच के कुछ व्यापारी चेक बाउंस होने पर इस सोच के साथ भुगतान रोक देता था कि न्यायालय में केसों की संख्या ज्यादा होने के कारण उनके चेक बाउंस के केस के निपटान में कई साल आराम से लग जाएंगे तब तक वह उन रूपयों का इस्तेमाल करते रहते हैं। उन्होंने बताया कि चेक बाउंस के मामलों पर सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन की मांग को लेकर वे पिछले काफी वर्षों से प्रत्यनशील रहे व हर मंच से यह मुद्दा उठाया।
महासचिव सुशील अग्रवाल ने बताया बहादुरगढ़ में हजारों की संख्या में छोटी -बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं जोकि विभिन्न उत्पाद बना रहे हैं। छोटे उद्यमी चेक बाउंस होने के कारण आर्थिक परेशानी का सामना करने को मजबूर थे क्योंकि चेक बाउंस होने पर संबंधित व्यक्ति भुगतान करने की बजाय न्यायालय में केस चलने के दौरान तारिख पर तारिख मिलने के चलते कई वर्षों की राहत पा लेता था, जोकि अब संभव नहीं होगा। बहादुरगढ़ न्यायालय में 5 न्यायधीश की कोर्ट है और इनमें से एक कोर्ट अब सिर्फ चेक बाउंस के मामलों पर सुनवाई करेगी जिससे चेक बाउंस की समस्या से पीडि़त पक्ष को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। सुशील अग्रवाल ने कहा कि बेहतर अर्थव्यवस्था के लिए समय पर किसी भी उत्पाद या वस्तु का भुगतान होना जरूरी है। समय पर भुगतान होने पर एक तरफ जहां रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं वहीं राज्य व केंद्र सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। उन्होंने चेक बाउंस मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट के गठन का निर्णय लेने पर कानून मंत्रालय व माननीय हरियाणा एवं पंजाब उच्च न्यायालय का आभार भी जताया।
फोटो कैप्शन:- सुशील अग्रवाल, महासचिव बहादुरगढ़ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन।